बच्चों को सुविधाएं नहीं दीं तो रद होगी मान्यता

चंबा। प्राइवेट स्कूलों को अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ेंगी। ऐसा न करने पर स्कूल की मान्यता रद हो सकती है। इन सुविधाओं में टायलेट की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए खेल के मैदान की सुविधा, पीने के पानी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है। यही नहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूली बच्चों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वे सारी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में होनी अनिवार्य है। ऐसा न होने पर स्कूल का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और स्कूल की मान्यता भी रद हो सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से जिला भर के सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के डिप्टी डीओ ओपी हीर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरटीई के तहत सभी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं होना अनिवार्य है। इस बावत जिला में चल रहे प्राइवेट स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद किसी स्कूल में किसी प्रकार की खामी पाई जाती है, तो उन स्कूलों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। और उनकी मान्यता भी रद हो सकती है।

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